पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को रेप के मामले में उम्र कैद की सजा

कर्नाटक की बेंगलुरु कोर्ट ने जेडीएस से निष्कासित पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप के मामले में दोषी करार देने के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई है। जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को रेप के एक मामले में उम्र कैद और पांच लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को रेप सर्वाइवर महिला को सात लाख रुपये हर्जाने के तौर पर देने का आदेश भी दिया है। एक दिन पहले बेंगलुरु की विशेष अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दिया था। 

जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने जेडीएस के निष्कासित नेता और पूर्व लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना को हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित एक फार्महाउस में घरेलू नौकरानी से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत की अध्यक्षता करने वाले एडिशनल सिटी सिविल एंड सेशन्स जज संतोष गजानन भट ने ये फ़ैसला सुनाया। प्रज्वल रेवन्ना को सज़ा सुनाते समय जज संतोष गजानन भट ने उनसे पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहते हैं। जवाब में प्रज्वल रेवन्ना ने अपने से कम से कम सज़ा का निवेदन किया।

उन्हें आईपीसी की धारा 376(2)(के) (प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा रेप), 376(2) (एन) (बार-बार रेप), 354(ए) (कपड़े उतारने के इरादे से हमला या बल का प्रयोग), 354(सी) (ताक-झांक), 506 (साक्ष्यों को ग़ायब करना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(ई) के तहत दोषी क़रार दिया गया था।

हासन से जेडीएस के सांसद रह चुके प्रज्वल रेवन्ना को पिछले साल 31 मई को अरेस्ट किया गया था। रेवन्ना की गिरफ्तारी बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो सामने आने के बाद हुई थी। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। इसके बाद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पीड़ित महिलाओं ने रेप के दर्ज कराए थे। रेवन्ना को बेंगलुरु की कोर्ट ने पहले मामले में सजा सुनाई है। कोर्ट में जब रेवन्ना को दोषी करार दिया गया तो परिवार की तरफ से कोई मौजूद नहीं रहा। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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